Allahabad high court

किसी लड़की के ब्रेस्ट को पकड़ना उसके पजामे का नाड़ा तोड़ना रेप के दायरे में नहीं आता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर देश की उच्च न्यायालय ने आज कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही इस फैसले को खारिज करते हुए इसे कोर्ट की असंवेदनशीलता करार किया है । 

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