भारत का संविधान अपने नागरिकों को समता के अधिकार के अलावा अभिव्यक्ति की आजादी का भी अधिकार देता है ∣ जिसमें मीडिया को भी शामिल किया है भारत में अमेरिका की तरह मीडिया को अलग से अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार प्राप्त नहीं है बल्कि जितना देश की जनता को अधिकार है ∣ उतना ही मीडिया को भी अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है ∣ वैसे मीडिया को सरकार का चौथा स्तम्भ माना जाता है जिनमें पहला स्तम्भ विधायिका, दूसरा कार्यपालिक, तीसरा न्यायपालिका है ∣ जिसमें मीडिया का काम सरकार और जनता के बीच समन्वय तो बनाना है ∣ साथ ही साथ जनता की आवाज सरकार तक भेजना है जिससे जनता की परेशानी खत्म हो ∣ इसके अलावा मीडिया के पास यहाँ भी अधिकार है कि वो सरकार की आलोचना तथ्यों के साथ वहाँ तक कर सकती है ∣ जहाँ तक वो सरकार की मानहानि नहीं करती अर्थात वो अपने लिखे या बोले गए शब्दों के द्वारा ऐसा कोई क्या नहीं करती जिससे सरकार की स्थिरता भंग हो ∣ जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार जो की अनुच्छेद 19( 1) में दिया गया है ∣ जिसके अनुसार भारत की जनता को अपने विचारों की अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है उसे भाषण देने ...
वो बात जो जरूरी है