अभिव्यक्ति की आज़ादी
भारत का संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार के
अनुच्छेद 19( 1) के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है ∣
जो उन्हें भाषण देने ,अपने विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है ∣
किन्तु इस अधिकार का उपयोग करते समय कुछ बातें ध्यान देने योग्य है ये अधिकार प्रयोग करने वाले व्यक्ति की एक सीमा निर्धारित की गयी है ∣ जिसमें व्यक्ति को अपने विचारों के द्वारा ऐसा कोई भी वाक्य नहीं बोलना है जो किसी धर्म, जाति, लिंग के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं ∣
आज समकालीन समय में हमें अपने इस अधिकार का उपयोग करते समय इस बात पूर्ण रूप से ध्यान रखना है कही हमारे द्वारा कही गयी बातों का असर किसी व्यक्ति की भावनाओ को बुरा तो नहीं पड़ रहा है ∣
Comments