भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिसमें अनुच्छेद 14 समता का अधिकार जो नागरिकों को विधि के सामने समानता का अधिकार देता है अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार
अनुच्छेद 23 शोषण के विरूद्ध अधिकार 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 29 संस्कृति शिक्षा का अधिकार
वहीं अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें देता है
वहीं भारत का संविधान भारत के नागरिकों को कुछ
मौलिक कर्तव्य भी देता है जिसमें देश की एकता अखंडता को बनाए रखना, पर्यावरण का संरक्षण करना, देश की विरासत की सुरक्षा करना, देश के राष्ट्रगीत और राष्ट्र गान का आदर करना
आज अगर हम 21 शताब्दी के परिदृश्य में अपने अधिकार और कर्तव्य को देखे तो पाएंगे कि हम अपने अधिकार का उपयोग तो फिर भी कर रहे परन्तु अपने कर्तव्य की बातें नहीं कर रहे हैं इस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है.
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